भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल:लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पेश; जो विदेशी भारत के लिए खतरा, उसे एंट्री नहीं
भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की आवाजाही प्रक्रिया को व्यवस्थित बनाने के केन्द्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक-2025 पेश किया। इस बिल के मुताबिक यदि कोई गैर कानूनी तरीके से किसी विदेशी को देश में लाता, ठहराता या बसाता है, तो उसे 3 साल जेल या 2 से 5 लाख रुपए का जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। भारत में आने के लिए किसी भी विदेशी के पास 'वैध पासपोर्ट और वीज़ा' होना अनिवार्य होगा। विपक्ष ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया। विदेशी को भारत आने से रोक सकती है सरकार यदि कोई शिक्षण या मेडिकल संस्थान, अस्पताल या निजी आवास के मालिक किसी विदेशी नागरिक को रखते हैं तो उन्हें इसकी पहले इसकी सूचना सरकार को देनी होगी। कोई भी विदेशी किसी भी संस्थान में दाखिला लेता है तो उसे एक फॉर्मेट में अपनी जानकारी भरकर पंजीकरण अधिकारी को देना होगी। इस कानून का मकसद राष्ट्रीय सुरक्षा तय करना है। साथ ही भारत में आने-जाने और रहने से जुड़े नियमों को सख्त बनाना है। इसके तहत अगर सरकार को किसी विदेशी नागरिक से खतरा महसूस होता है, तो सरकार उस विदेशी नागरिक को भारत आने से रोक सकती है। देश की उन्नति सरकार की जिम्मेदारी लोकसभा में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बिल पेश करते हुए कहा, “देश की उन्नति, प्रभुता और शांति सरकार की जिम्मेदारी है। ये बिल हम किसी को रोकने के लिए नहीं ला रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग यहां पर आए लेकिन हमारे देश का जो कानून है उसका पालन जरूर करें।” इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अगर कोई शख्स बिना परमिट के भारत में घुसता है, अवैध रूप से ज्यादा समय तक ठहरता है या जाली दस्तावेज़ इस्तेमाल करता है, तो उसे सख्त सजा मिलेगी। जो भी विदेशी, भारत आएंगे, उन्हें अराइवल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरुरी होगा। इसके अलावा, नाम बदलने, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने और संरक्षित इलाकों में घूमने पर भी पाबंदियां लगाई जाएंगी। नियम तोड़ने पर सख्त सजा इस कानून के मुताबिक विदेशी नागरिकों को भारत में प्रवेश और रहने से जुड़े नियमों का पालन करना होगा। अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उसे कड़ी सजा हो सकती है। बिना सही पासपोर्ट और दस्तावेजों के भारत में घुसने पर 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। जाली पासपोर्ट या वीज़ा का इस्तेमाल करने पर 7 साल तक की कैद और 1 से 10 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। वीज़ा खत्म होने के बाद भी रुकने या प्रतिबंधित इलाकों में जाने पर 3 साल की जेल और 3 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। भारत फिजिकल और ई-वीज़ा दोनों जारी करता है। जापान, दक्षिण कोरिया और यूएई के नागरिकों को वीज़ा-ऑन-अराइवल की सुविधा मिलती है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के मुताबिक, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 98.40 लाख से ज्यादा विदेशी टूरिस्ट भारत आए। विपक्ष ने किया विरोध इमिग्रेशन और फॉरनर्स बिल 2025 को लेकर विपक्षी दलों ने विरोध किया। तृणमूल सांसद सौगत रॉय ने कहा कि बिल बाहर से आने वाली प्रतिभाओं का प्रवाह रोक सकता है। जवाब में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि बिल भारत आने से रोकने के लिए नहीं, बल्कि जो आएं, वो भारत के कानून का पालन करें, इसके लिए है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे असंवैधानिक बताया। उनका कहना है कि यह कानून सरकार की विचारधारा से असहमत लोगों को भारत में प्रवेश से रोकने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने चिंता जताई कि यह कड़ा कानून भारत में आने वाली अंतरराष्ट्रीय प्रतिभाओं के लिए एक बड़ी बाधा बन सकता है। ----------------------------------- ये खबर भी जरूर पढ़ें... बजट सत्र का तीसरा दिन:कल खड़गे के 'ठोकेंगे' वाले बयान पर हंगामा हुआ, आज वोटर लिस्ट पर चर्चा संभव बजट सत्र में आज (बुधवार) तीसरे दिन ट्राय लैंग्वेज और वोटर लिस्ट के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह सहकारी क्षेत्र से जुड़े लोगों की ट्रेनिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी बिल पेश करेंगे। पूरी खबर पढ़ें...

भारत में बिना वैध पासपोर्ट घुसने पर 5 साल जेल: लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पेश
भारत की लोकसभा में हाल ही में पेश किए गए इमिग्रेशन बिल के अंतर्गत, बिना वैध पासपोर्ट के देश में घुसने पर 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। इस बिल का मुख्य उद्देश्य उन विदेशी नागरिकों को रोकना है जो भारत के लिए खतरा बन सकते हैं। इस कानून के लागू होने से भारतीय सीमा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और अवैध आव्रजन पर नियंत्रण पाया जा सकेगा।
इमिग्रेशन बिल के मुख्य बिंदु
लोकसभा में पेश किया गया इमिग्रेशन बिल काफी विचार-विमर्श के बाद तैयार किया गया। इस बिल के अनुसार, जो विदेशी बिना वैध दस्तावेज़ के भारत में प्रवेश करेगा, उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाएगा और उसे 5 साल तक की सजा भोगनी पड़ सकती है। इसके साथ ही, विदेशी सुरक्षा से संबंधित अधिक कठोर नियम और प्रावधान भी शामिल किए गए हैं।
सुरक्षा उपाय और प्रवर्तन
इस बिल का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा के साथ-साथ दूरदर्शिता को भी प्रमोट करना है। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि जो भी विदेशी नागरिक बिना वैध पासपोर्ट के भारत में कदम रखेगा, उसे एंट्री नहीं दी जाएगी। इससे ना केवल अवैध प्रवास की समस्या कम होगी, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा भी मजबूत होगी।
बिल का पारित होना और इसके प्रभाव
यदि यह इमिग्रेशन बिल पारित हो जाता है, तो इसका प्रभाव काफी व्यापक होगा। इससे न केवल अपराधियों को रोका जा सकेगा, बल्कि यह नागरिकों में विश्वास भी पैदा करेगा कि उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है। इसके अलावा, अवैध प्रवासियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि को भी मजबूती मिलेगी।
यह बिल संसदीय प्रक्रिया के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और इसके पारित होने के बाद भारत में सुरक्षा विशेषताएँ और मजबूत होंगी।
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