UPSC नियमों में बड़ा बदलाव: IAS-IFS के लिए लिमिट तय, IPS के नियम भी बदले
एफएनएन, नई दिल्ली : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इस साल 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें तमाम कड़े नियम लगाए गए हैं. जानकारी के मुताबिक अब कार्यरत आईएएस (IAS) और आईएफएस (IFS) अधिकारी एग्जाम नहीं दे सकेंगे. वहीं, आईपीएस (IPS) अधिकारी भी दोबारा उसी […] The post UPSC नियमों में बड़ा बदलाव: IAS-IFS के लिए लिमिट तय, IPS के नियम भी बदले appeared first on Front News Network.
एफएनएन, नई दिल्ली : संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने इस साल 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उसमें तमाम कड़े नियम लगाए गए हैं. जानकारी के मुताबिक अब कार्यरत आईएएस (IAS) और आईएफएस (IFS) अधिकारी एग्जाम नहीं दे सकेंगे. वहीं, आईपीएस (IPS) अधिकारी भी दोबारा उसी पद के लिए एप्लाई नहीं कर सकेंगे.
बता दें, संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने बुधवार 4 फरवरी को सिविल सेवा परीक्षा (CSE) के लिए नोटिफिकेशन जारी किया. नोटिफिकेशन में आयोग ने तमाम बदलाव किए हैं. सर्विस एलोकेशन (सेवा आवंटन) और डिजिटल सुरक्षा के बदलाव को भी शामिल किया गया है. आयोग ने आईपीएस (IPS) अधिकारियों के लिए नियमों को ज्यादा कड़े और सख्त बनाए हैं.
बदलावों पर डालें एक नजर
- अगर किसी अभ्यर्थी का चयन पहले से आईपीएस के पद के लिए हो चुका है, तो वह सिविल सेवा परीक्षा 2026 (CSE) के माध्यम से दोबारा IPS के ऑप्शन को नहीं चुन सकता है.
- इसके अलावा अगर कोई आईएएस और आईएफएस अधिकारी नौकरी में है तो वह अब इस एग्जाम में शामिल नहीं हो पाएंगे. इसका साफ मतलब यह है कि मुख्य परीक्षा से पहले किसी कैंडीडेट की नियुक्ति इन पदों पर हो जाती है, तो वह मेन परीक्षा नहीं दे सकेंगे.
- जो उम्मीदवार सिविल सेवा परीक्षा 2026 (CSE 2026) या उससे पहले सेवा में हैं, उन्हें अपने बचे हुए प्रयास (अटेम्पट्स) का प्रयोग करने के लिए इस साल 2026 या फिर अगले साल 2027 में एक लास्ट मौका (पद से बिना त्याग पत्र दिए) दिया गया है.
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