Uttarakhand PWD दफ्तरों में नई सुरक्षा SOP की शुरुआत, पैनिक बटन और 90 दिन की CCTV रिकॉर्डिंग अनिवार्य
एफएनएन, देहरादून : Uttarakhand के लोक निर्माण विभाग (PWD) के सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू की जाएगी। इसके तहत कार्यालयों में प्रवेश व्यवस्था, CCTV निगरानी, आगंतुकों के रिकॉर्ड और आपात स्थिति में तत्काल मदद की व्यवस्था को अनिवार्य किया गया है। नई व्यवस्था के […]
Uttarakhand PWD दफ्तरों में सुरक्षा के लिए नई SOP लागू
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कम शब्दों में कहें तो, Uttarakhand के लोक निर्माण विभाग (PWD) ने अपने सभी कार्यालयों में अधिकारियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) लागू करने का निर्णय लिया है। इस SOP के अंतर्गत CCTV निगरानी, आगंतुक रिकार्ड, और अधिकतर सुरक्षा उपाय अनिवार्य किए गए हैं।
एफएनएन, देहरादून: Uttarakhand के PWD के मुखिया पंकज कुमार पांडे ने इस नई SOP के तहत कई प्रमुख सुरक्षा उपायों का ऐलान किया है। इसमें पैनिक बटन और उच्च तकनीक वाले HD CCTV कैमरे शामिल हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 90 दिन तक सुरक्षित रखी जाएगी।
नई SOP के मुख्य बिंदु
सीसीटीवी निगरानी और पैनिक बटन
नई व्यवस्था के तहत कार्यालयों में HD CCTV कैमरे लगाए जाने होंगे, जिससे कार्यालय परिसर में गतिविधियों पर 90 दिनों तक नज़र रखी जा सकेगी। इन कैमरों के माध्यम से किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई को संभव बनाया जाएगा। साथ ही, प्रमुख अधिकारियों के कमरे में पैनिक बटन भी लगाया जाएगा, जिससे कोई भी अधिकारी आपात स्थिति में तत्काल मदद प्राप्त कर सकेगा।
सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन
इस SOP के अंतर्गत कार्यालय में बिना वैध पहचान पत्र के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हर कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर विजिटर रजिस्टर या इलेक्ट्रॉनिक विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम उपलब्ध होगा। आगंतुकों की जानकारी जैसे नाम, पता और संपर्क नंबर का रिकार्ड रखा जाना अनिवार्य होगा।
इसके अलावा, किसी भी अधिकारी के कमरे में एक समय में दो से अधिक आगंतुकों के प्रवेश पर रोक रहेगी, जिससे भीड़भाड़ और अव्यवस्थित आवाजाही को नियंत्रित किया जा सके।
आपात स्थिति में तैयारी
उल्लेखनीय है कि कार्यालय परिसर में मादक पदार्थों का सेवन पूरी तरह से वर्जित रहेगा। जरूरी है कि सरकारी काम में बाधा डालने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जा सके। इस SOP के अंतर्गत शोर-शराबा और अमर्यादित व्यवहार पर भी रोक लगाई जाएगी, जिससे कार्यालय का माहौल व्यवस्थित बना रहे।
महत्वपूर्ण सुरक्षा उपाय
कार्यालयों में ज्वलनशील पदार्थों, हथियारों और अन्य आपत्तिजनक सामानों के गुज़रने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही DFMD (डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर) भी लगाए जाएंगे, ताकि सुरक्षा जांच को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।
नोडल अधिकारी और घटना दर्जीकरण
प्रतिष्ठानों में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जो सुरक्षा से संबंधित सभी घटनाओं की जानकारी रखेगा। घटना का पूरा विवरण अलग से घटना पंजिका में दर्ज किया जाएगा, जिसके माध्यम से सुरक्षा संबंधी घटनाओं का रिकॉर्ड रखा जा सकेगा।
कार्यालयों में विकास कार्यों, टेंडर और निर्माण से संबंधित मामलों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा को और अधिक सख्त किया गया है। ठेकेदारों और आम जनता की आवाजाही को नियंत्रण में रखने के लिए ये सारे कदम उठाए जा रहे हैं।
इस नई SOP के तहत त्वरित सुरक्षा उपायों, पहचान पत्र की अनिवार्यता, आगंतुकों की संख्या की सीमितता, CCTV, DFMD, पैनिक बटन आदि उपायों से PWD कार्यालयों की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा।
इन व्यवस्थाओं के माध्यम से विश्वविद्यालयानों और ठेकेदारों की आवाजाही को व्यवस्थित करने के साथ-साथ कर्मचारियों और अधिकारियों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी।
हमेशा की तरह, बेहतर सुरक्षा प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन को लेकर लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
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साभार, कविता शarma
Team Dharm Yuddh