राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई 26 मार्च को:दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा; सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई है याचिका

कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 26 मार्च को तय की है। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने 2019 में केंद्रीय गृह मंत्रालय में एक शिकायत दर्ज कर आरोप लगाया था कि राहुल गांधी द्वारा ब्रिटिश अधिकारियों को सौंपे गए डॉक्यूमेंट में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया है। स्वामी ने तर्क दिया कि यह भारतीय संविधान और नागरिकता अधिनियम का उल्लंघन है और यह ब्रिटिश पासपोर्ट रखने के बराबर है। कोर्ट ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) चेतन शर्मा से कहा कि याचिकाकर्ता (स्वामी) मूल मुद्दे पर कोई फैसला नहीं चाहते, बल्कि केवल यह जानना चाहते हैं कि उनके द्वारा भेजी गई एप्लीकेशन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं। स्वामी बोले- एप्लीकेशन को PIL माना जाए या नहीं स्वामी ने अपनी याचिका में गृह मंत्रालय से यह स्पष्ट करने की मांग की है कि उनकी एप्लीकेशन को जनहित याचिका (PIL) माना जाए या नहीं। दरअसल, अप्रैल 2019 में गृह मंत्रालय ने राहुल गांधी को एक पत्र भेजकर उनकी नागरिकता को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी याचिका कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर ने बुधवार को सुनवाई के दौरान तर्क दिया कि स्वामी की याचिका अब बेकार हो गई है। केंद्र सरकार ने पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट को सूचित किया है कि इस मामले पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। गृह मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार को चिट्‌ठी लिखी बीजेपी नेता एस. विग्नेश शिशिर ने भी राहुल की ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने याचिका दायर किया था। मामले में 19 दिसंबर को लखनऊ बेंच ने सुनवाई की। चाचिका के दौरान उनका कहता था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारतीय नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि मैंने ब्रिटिश सरकार के कुछ ईमेल और दस्तावेज जुटाए हैं। ये राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता का सबूत हैं। कोर्ट में सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय ने हाई कोर्ट में बताया कि उन्होंने यूके सरकार को पत्र लिखा है। भारतीय नागरिकता रद्द करने के अंतिम निर्णय के लिए उन्हें 8 सप्ताह का समय चाहिए। अगली सुनवाई 24 मार्च 2025 को होगी।

राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई 26 मार्च को:दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा; सुब्रमण्यम स्वामी ने लगाई है याचिका
कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने क�

राहुल गांधी की नागरिकता मामले की सुनवाई 26 मार्च को

दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़े मामले की सुनवाई 26 मार्च को निर्धारित की गई है। यह मामला तब उठाया गया जब भाजपा के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने इस विषय पर याचिका दायर की। स्वामी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी की नागरिकता में कुछ असंगति है, जिससे यह मुद्दा सार्वजनिक बहस का विषय बन गया है।

दिल्ली हाईकोर्ट का निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को इस मामले में जवाब देने के लिए कहा है। कोर्ट की यह कार्रवाई भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ पेश कर सकती है। यह सुनवाई एक ऐसे समय में हो रही है जब राहुल गांधी विभिन्न राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं।

सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका

सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी याचिका में यह मांग की है कि राहुल गांधी की नागरिकता की वास्तविकता को स्पष्ट किया जाए। स्वामी के आरोपों का मुद्दा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह न केवल राहुल गांधी की पृष्ठभूमि को प्रभावित कर सकता है, बल्कि कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक स्थिति पर भी इसका असर पड़ सकता है।

भारतीय राजनीति में संभावित प्रभाव

यदि हाईकोर्ट के द्वारा मामले में गंभीरता से लिया जाता है, तो इससे भारतीय राजनीति में नया भूचाल आ सकता है। यह मामला न केवल राहुल गांधी के लिए, बल्कि भारतीय राजनीति के लिए भी एक महत्वपूर्ण समय हो सकता है। जनता में यह जिज्ञासा है कि क्या यह याचिका उनके राजनीतिक करियर पर असर डाल सकती है।

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