उत्तराखंड कैबिनेट के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय: सहयोग और विकास के नए आयाम
कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय 1. राज्य में नैचुरल गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किये जाने का कैबिनेट द्वारा लिया गया निर्णय। उत्तराखण्ड राज्य में पर्यावरण संवर्द्धन एवं वर्तमान परिदृश्य में हरित (Green) तथा स्वच्छ (Clean) ऊर्जा की अवधारणा लागू होने के कारण राज्य की विभिन्न औद्योगिक […] The post कैबिनेट द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय appeared first on The Lifeline Today : हिंदी न्यूज़ पोर्टल.
उत्तराखंड कैबिनेट के द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
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कम शब्दों में कहें तो, उत्तराखंड कैबिनेट ने हाल ही में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जो राज्य के विकास और कल्याण के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये निर्णय न केवल औद्योगिक विकास को बढ़ावा देंगे, बल्कि स्थानीय कलाकारों और किसानों के लिए भी आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे।
1. नैचुरल गैस पर वैट में कमी
कैबिनेट ने राज्य में नैचुरल गैस पर वैट की दर को 20 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किए जाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय उत्तराखंड में हरित (Green) और स्वच्छ (Clean) ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। नई दरों से औद्योगिक विकास को गति मिलेगी और प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाइयों के गठन को बढ़ावा मिलेगा।
2. सेब की खरीद पर नई दरें
आपदा से प्रभावित धराली और आसपास के क्षेत्रों में रॉयल डिलीशियस सेब की खरीद ₹51 प्रति किलोग्राम और रेड डिलीशियस सेब तथा अन्य सेब का ₹45 प्रति किलोग्राम की दर पर की जाएगी। यह निर्णय स्थानीय सेब उत्पादकों को आर्थिक मदद देने के लिए किया गया है।
3. वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों की पेंशन में वृद्धि
संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश के वृद्ध एवं विपन्न कलाकारों तथा लेखकों की मासिक पेंशन को ₹3000 से बढ़ाकर ₹6000 करने की सिफारिश कैबिनेट ने मंजूर की है। यह कदम सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षण देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य है।
4. Ease of Doing Business में सुधार
कैबिनेट ने भवन मानचित्र स्वीकृति प्रक्रिया में संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसके तहत, निम्न जोखिम वाले भवनों के निर्माण के लिए स्वप्रमाणन व्यवस्था को बढ़ावा दिया जाएगा। यह व्यवसायों के लिए काम करने की सुगमता को बढ़ाएगा।
5. औद्योगिक विकास में सुधार
उत्तराखंड सामान्य औद्योगिक विकास नियंत्रण (संशोधन) विनियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके अनुसार, एम.एस.एम.ई यूनिट्स के ग्राउंड कवरेज को बढ़ाने के लिए आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।
6. बांस एवं रेशा विकास परिषद का पुनर्गठन
उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव किया गया है, जिसमें 13 स्थाई पदों का संशोधित ढांचा स्वीकृत किया गया है।
7. वर्कचार्ज कार्मिकों की सेवा अवधि का पेंशन में समावेश
सिंचाई एवं लोक निर्माण विभाग के वर्कचार्ज कार्मिकों की सेवा अवधि को पेंशन के लिए मान्यता देने का निर्णय लिया गया है।
8. आयुष्मान योजना का सुधार
राज्य में आयुष्मान योजना को 100% इंश्योरेंस मोड में संचालित करने का फैसला किया गया है। हाइब्रिड मोड में गोल्डन कार्ड का संचालान किया जाएगा जिससे स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य संबन्धी लाभ मिलेगा।
9. चिकित्सा शिक्षा सेवा नियमावली में संशोधन
उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा सेवा (संशोधन) नियमावली, 2025 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत, प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति की उम्र सीमा को बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है।
10. समान कार्य-समान वेतन का मामला
राजकीय मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर में कार्यरत 277 कार्मिकों को समान कार्य-समान वेतन प्रदान करने के मामले को मंत्रिमंडल की उपसमिति को भेजा गया है।
11. पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा विशेषज्ञों को अतिरिक्त भत्ता
कैबिनेट ने पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत चिकित्सकों को 50 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता मंजूर किया है, जिससे उनकी सेवाएँ सुनिश्चित की जा सकेंगी।
12. प्रेस क्लब भवन के लिए भूमि हस्तांतरण
मुख्यमंत्री ने देहरादून में प्रेस क्लब के लिए भूमि को सूचना विभाग को हस्तांतरित करने के निर्देश दिए हैं, जिससे प्रेस क्लब का भवन बन सके।
ये निर्णय न केवल राज्य के विकास को गति देंगे बल्कि नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने में भी मदद करेंगे। आगे आने वाले समय में इन नीतियों के सतत क्रियान्वयन की आवश्यकता है।
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सादर, टीम धर्म युद्ध