अवैध कोयला खदान में धमाका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कई मजदूर अंदर फंसे

एफएनएन, शिलांग: मेघालय में एक अवैध कोयला खदान में धमाके के बाद एक मजदूर के घायल होने की खबर है. पुलिस के मुताबिक, कई अन्य के फंसे होने की आशंका जताई गई है. पुलिस ने बताया कि गुरुवार को मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले के एक गांव में एक संदिग्ध अवैध कोयला खदान में धमाका […] The post अवैध कोयला खदान में धमाका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कई मजदूर अंदर फंसे appeared first on Front News Network.

अवैध कोयला खदान में धमाका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, कई मजदूर अंदर फंसे

एफएनएन, शिलांग: मेघालय में एक अवैध कोयला खदान में धमाके के बाद एक मजदूर के घायल होने की खबर है. पुलिस के मुताबिक, कई अन्य के फंसे होने की आशंका जताई गई है.

पुलिस ने बताया कि गुरुवार को मेघालय के ईस्ट जैंतिया हिल्स जिले के एक गांव में एक संदिग्ध अवैध कोयला खदान में धमाका हुआ है. पुलिस ने बताया कि, घटना में अभी तक एक शख्स के घायल होने की खबर है. आशंका है कि, कई मजदूर खदान में फंस गए हैं.

पुलिस अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि यह घटना थांगस्कू इलाके में हुई. कुमार ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि, पुलिस टीम ने पुष्टि की है कि, यह घटना आज सुबह हुई. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि, खदान के अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं.

कुमार ने कहा कि एक व्यक्ति घायल हो गया और उसे बेहतर इलाज के लिए राज्य की राजधानी शिलांग रेफर करने से पहले एक प्राथिमिक उपचार केंद्र ले जाया गया. पुलिस ने मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (SDRF) से मदद मांगी है. कुमार ने कहा कि, एसडीआरएफ की टीम किसी भी समय मौके पर पहुंच सकती है.

शक है कि धमाका उस जगह पर कोयला खदान के काम के दौरान हुआ, जिसे एक गैर-कानूनी काम माना जा रहा है. यह पूछे जाने पर कि क्या खदान गैर-कानूनी तरीके से चल रही थी, पुलिस अधिकारी ने कहा, “हां, ऐसा ही लगता है.” उन्होंने कहा कि धमाके का कारण अभी पता नहीं चला है, और जांच की जाएगी.

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में मेघालय में रैट-होल कोयला माइनिंग और दूसरे गैर-वैज्ञानिक माइनिंग तरीकों पर बैन लगा दिया था. इसमें पर्यावरण को नुकसान और सुरक्षा के खतरों का हवाला दिया गया था, साथ ही ऐसे तरीकों से निकाले गए कोयले के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक लगाई गई थी.

रैट-होल माइनिंग में पतली सुरंगें खोदना शामिल है, जो आमतौर पर 3-4 फीट ऊंची होती हैं, ताकि मजदूर अंदर जाकर कोयला निकाल सकें. आड़ी सुरंगों को अक्सर रैट-होल कहा जाता है, क्योंकि इसमें एक बार में एक आदमी ही आ सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने बाद में बैन को बरकरार रखा और पर्यावरण सुरक्षा उपायों के साथ सिर्फ वैज्ञानिक और विनियमित तरीकों के तहत माइनिंग की इजाजत दी.

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