बाइक-कार मालिकों को बड़ा झटका, सरकार ने रिन्यूअल चार्ज किया दोगुना
एफएनएन, नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण (registration renewal) शुल्क में वृद्धि की है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क को दो गुना कर दिया गया है. बताया गया है कि इस कदम का उद्देश्य लोगों […] The post बाइक-कार मालिकों को बड़ा झटका, सरकार ने रिन्यूअल चार्ज किया दोगुना appeared first on Front News Network.

बाइक-कार मालिकों को बड़ा झटका, सरकार ने रिन्यूअल चार्ज किया दोगुना
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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण (registration renewal) शुल्क में वृद्धि की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि 20 साल से ज्यादा पुराने वाहनों के पंजीकरण नवीनीकरण शुल्क को दो गुना कर दिया गया है। इस निर्णय का उद्देश्य लोगों को पुराने वाहन खरीदने से हतोत्साहित करना और नए एवं पर्यावरण के अनुकूल वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करना है।
रिन्यूअल शुल्क में वृद्धि के विवरण
नए नियम के अनुसार, 20 साल से ज्यादा पुराने हल्के मोटर वाहन (LMV) के लिए अब नवीनीकरण शुल्क 5,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह, 20 साल से ज्यादा पुरानी मोटरसाइकिलों के लिए नवीनीकरण शुल्क 1,000 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये कर दिया गया। तिपहिया और क्वाड्रिसाइकिल के लिए नवीनीकरण शुल्क 3,500 रुपये से बढ़ाकर 5,000 रुपये कर दिया गया है।
विदेश से आयात किए गए वाहनों की बात करें तो दोपहिया या तिपहिया वाहन के लिए नवीनीकरण शुल्क 20,000 रुपये निर्धारित किया गया है। वहीं, चार या अधिक पहियों वाले वाहनों के लिए नवीनीकरण शुल्क 80,000 रुपये कर दिया गया है।
सरकारी निर्णय का प्रभाव
यह बदलाव निश्चित रूप से बाइक और कार मालिकों के लिए एक बड़ा आर्थिक झटका है। विशेष रूप से जिनके पास 20 साल पुराने वाहन हैं, उन्हें अब दोगुणा शुल्क देना होगा। इस निर्णय से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोग अपने पुराने वाहनों को खरीदने या रखरखाव करने के लिए पुनर्विचार करेंगे।
इससे पहले अक्टूबर 2021 में, सड़क परिवहन मंत्रालय ने मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहनों और कारों के लिए पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क में इजाफा किया था। इन क्रमिक बढ़ोतरी से यह साफ हो जाता है कि सरकार नए और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन के प्रति अधिक ध्यान दे रही है।
दिल्ली के वाहन मालिकों को अंतरिम राहत
हालांकि, इस महीने की शुरुआत में, सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पुराने पेट्रोल और डीजल वाहनों के मालिकों को अस्थायी राहत दी थी। अदालत ने आदेश दिया था कि 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के खिलाफ चार हफ्तों तक कोई कार्रवाई न की जाए। यह आदेश तब दिया गया था जब दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर प्रतिबंध लगाने के लिए न्यायालय के 2018 के आदेश की समीक्षा का अनुरोध किया था।
निष्कर्ष
केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय का सीधा असर बाइक और कार मालिकों पर पड़ेगा, इसके लिए उन्हें अधिक शुल्क का भुगतान करना होगा। माना जाता है कि इस निर्णय से पुराने वाहनों की संख्या में कमी आएगी और लोगों को नए तथा अधिक सुरक्षित वाहनों की ओर प्रेरित किया जाएगा। इस बदलाव पर आपकी क्या राय है? हमें अपनी राय बताएं!
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